जैसा की आप सभी को मालूम होगा की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 69000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चल रहे है। इसी बिच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रक्रिया में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो इसकी उम्मीद जाताई और प्रक्रिया के क्या नियम कानून है बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 69000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चल रही है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा लगभग एक लाख पैतालिस हजार कुल अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए है जिनकी कौंसिलिंग शैक्षिक योग्यता के आधार पर करते हुए 69000 पदों पर अंतिम रूप से मेरिट के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चयन होना है।
ये भी पढ़े : RBI ने लोन की EMI चुकाने की मोहलत को फिर से तीन महीने बढ़ाया, जाने कौन से महीने में देनी होगी EMI
प्रक्रिया के नियम बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा की आरक्षण नीति के अनुसार उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थियों की गणना सामान्य श्रेणी में की जाती है भले वह पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित वर्ग के हो, अर्थात उच्च मेरिट प्राप्त पिछड़े वर्ग व अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में स्थान प्राप्त होता है।समाजवादी पार्टी की मांग है कि आरक्षण नियमावली का पालन निश्चित रूप से चयन प्रक्रिया में किया जाय। इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाय।
ये भी पढ़े : अखिलेश यादव ने कहा योगी सरकार कोरोना संकट से निपटने में असफल, कार्यप्रणाली को बताया सबसे कमजोर