हम आप को बता दे की आय से अधिक संपत्ति मामले (Disproportionate Assets Case) में सपा संस्थापक और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत मिली है . इस मामले में सीबीआई ने दोनों को क्लीन चिट दे दी है.
इतना ही नहीं सीबीआई ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले.
बता दें, सीबीआई ने अप्रैल महीने में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके बताया था कि उनके खिलाफ PE 2013 में बंद कर दी गई है.
हम आप को बता दे की सीबीआई ने कहा था कि ये प्रारंभिक जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था. सीबीआई ने कहा कि इसको लेकर हम जवाब दाखिल करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे.
वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामें में मुलायम सिंह यादव ने दावा किया था कि सीबीआई की प्राथमिक जांच उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है. जबकि जिस रिपोर्ट का मुलायम ने हवाला दिया है, सीबीआई उसे पहले ही फर्जी बताकर 2009 में एफआईआर दर्ज करा चुकी है.
The CBI, in the affidavit, gives clean chit to Mulayam Singh Yadav and Akhilesh Yadav in the disproportionate assets case registered against them. CBI further said, it did not find any evidence to register a Regular Case (RC) against the father and son. https://t.co/UutZxpuSoi
— ANI (@ANI) May 21, 2019