UP में New Ration Card के लिए Online और Offline आवेदन कैसे करें

How to apply online and offline for new ration card in UP

How to apply online and offline for new ration card in UP | UP Me Ration Card Kaise Kare Apply |

आज कल राशन कार्ड हर एक परिवार बहुत ही जरुरी है। जब से मोदी सरकार ने  ‘One Nation, One Ration Card’ की बात कही है तब से Ration Card 2020 तो बहुत जरुरी हो गया है। हम आप को बता दे की उत्तर प्रदेश में दो तरह के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, अगर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थित कमजोर है तो उसके लिए BPL Ration Card बनता है, वंही दूसरी तरफ अगर आवेदन कर्ता की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वह APL Ration Card के लिए Apply कर सकता है। इन दोनों ही प्रकार के राशन कार्ड के लिए आप आॉनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

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BPL का मतलब Below Poverty Line ( गरीबी रेखा से निचे ) यह एक सरकारी मानक है जिससे सरकार ये अनुमान लगाती है की आप की आर्थिक स्थिति कमजोर है।

APL का मतलब Above Poverty Line ( गरीबी रेखा से ऊपर ) यह भी एक सरकारी मानक है जिससे सरकार ये अनुमान लगाती है की आप की आर्थिक स्थिति मजबूत है और आप गरीब नहीं है।

UP में जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आते है उन लोगो को BPL Ration Card के जरिए, सरकार के  द्वारा दी गयी राशन को कम दामों में आसानी  से वितरित किया जाता है। इस राशन कार्ड के जरिए लोग गेंहु, चावल, चीनी जैसी वस्तुएं लगभग आधे से भी कम दामों में पा सकते हैं। हम आप को बता दे की निर्वाचन कार्ड , पैन कार्ड की तरह राशन कार्ड एक बहुत ही अहम दस्तावेज है और भारत के हर एक  नागरिक के पास यह होना अनिवार्य़ है।

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अगर किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें घबराने की आवश्कता नहीं है  वे लोग आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि लोग अपना समय बचा सकें। 

राशन कार्ड बनवाने में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज ( Documents Required for Ration Card  )

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला होना चाहिए। ( Residential certificate )
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के पूरे परिवार के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ( Aadhar card number )
  • पोस्टल एड्रेस देना जरूरी है।
  • अगर आवेदक BPL राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवदेक का मोबाइल नंबर ( Mobile No ) और पासपोर्ट साइज फोटो देना भी बेहद जरूरी है।
  • आवेदक के पास अपना वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ( Voter ID )
  • आवेदक के पास बैंक पासबुक भी होना अनिवार्य़ हैं। ( Bank account Pass Book )
  • Requires LPG connection details of the applicant.

ऑनलाइन आवेदन के लिए स्टेप फॉलो करे

    UP RATION CARD 2020 को Apply करने के दो तरीके हैं। आप दोनो में से किसी भी तरीके से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस इतना बात याद रखना की आवेदन करने से पहले आप अपने सारे दस्तावेज पहले से ही तैयार कर लेना । अगर आपके पास या परिवार के किसी भी सदस्य के पास ऊपर के दस्तावेज नहीं हैं तो पहले वह दस्तावेज बनवा लें। फिर जाकर आप राशन कार्ड के लिए आवेदन करे। UP RATION CARD 2020 में आप ONLINE या OFFLINE दोनों ही तरीके से APPLY कर सकते हैं। 

    आईये पहले ये जानते है की राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे

    अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह काम आप घर बैठे नहीं कर पाएंगे । हम आप को step by step online राशन कार्ड बनाने बताने जा है

    Step 1 :  सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के Official Site पर जाये।  दिए हुए लिंक पर क्लिक करे Visit: http://fcs.up.nic.in/FoodPortal.aspx

    Step 2 :   इसके बाद Ration Card online apply लिंक पर क्लिक करे।

    Step 3 :   इसके बाद मोबाइल नंबर ऐड करे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करे।

    Step 4 :   इसके बाद आप अपने दिए हुए नंबर पे OTP प्राप्त करेंगे। इस OTP को आप भरे.

    Step 5 :   OTP को भरने के बाद आप अपने और अपने परिवार के सदस्य के डिटेल्स भरे। सभी स्कैन  अपलोड करे। सभी इनफार्मेशन को जाँच ले फिर जाकर आप Submit Now बटन पर क्लिक करे।

    Step 6 :  इसके बाद आप को एक Application No मिलेगा। इसे  आप प्रिंट करके या सेव करके रख ले।  यही एप्लीकेशन नंबर आप को बाद में किसी प्रकार की समस्या को समाधान करने में लगेगा।

    UP New Ration Card Apply, Form Download | उत्तर प्रदेश राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें

    ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद बात करेंगे आईये जानते है ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में । इस प्रक्रिया में आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, सारी  जानकारी सही से भरनी है, जरुरी कागजात संलग्न करने हैं और सम्बंधित विभाग में फॉर्म जमा करना है |

    दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड ( Form Download ) करें :

    फॉर्म भरते समय अपनी और परिवार की पूरी जानकारी सावधानी से भरे। फॉर्म भरने के बाद आप इसे आप तहसील कार्यालय में जमा कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक अस्थाई राशन कार्ड नंबर दिया जाता है।

    राशन कार्ड के आवेदन के कुछ दिनों बाद आप UP Ration Card List अवश्य देखें । अगर आपका आवेदन स्वीकार लिया गया होगा तो इस सूचि में नाम अवश्य आएगा।

    राशन कार्ड आवेदन जुड़े प्रश्न ( FAQ )

    1 ) उत्तर प्रदेश की राशन कार्ड की सूची कैसे पता करें ?

    How to show my name in UP Ration Card List

    उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग की ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करके आप उत्तर प्रदेश के रहने वाला किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन राशन कार्ड की सूची देख सकता है। आप दिए गए लिंक पर क्लिक करे और UP Ration Card List देखे।

    Step 1 :  सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की वेबसाइट में जाना होगा।  अभी वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें।

    UP Ration Card website link

    Step 2  : इसके बाद एन.एफ.एस.ए. की पात्रता सूची के लिंक को खोलें।

    How to show my name in UP Ration Card List

    Step 3 :  आपको उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जनपदों की सूची दिखाई देगी। इसके बाद आपको अपने जिले का चयन करना होगा।

    How to show my name in UP Ration Card jila ke List

    Step 4 :  इसके बाद अब आप अपनी टाउन /तहसील का चयन करें। अपने क्षेत्र का नाम देख के क्लिक करें। 

    How to show my name in UP Ration Card nagari aur gramin List

    Step 5 : ऐसा करने के बाद आपको राशन कार्ड की सूची दिखाई देगी

    UP Ration Card block name list

    Step 6 :  इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमें उस क्षेत्र के सस्ती राशन की सरकारी दुकानों के दुकानदारों के नाम दिखेंगे 

    Step 7 :  हर दूकानदार के नाम के आगे उसके अंतर्गत आने वाले राशन कार्डों की संख्या दिखेगी | अगर आपको दूकानदार का नाम पता है तो उसके नाम के आगे दिखने वाली राशन कार्ड संख्या पर क्लिक करें 

    Step 8 : अब उस क्षेत्र के सभी राशन कार्ड धारकों की सूची आपको दिखाई देगी

    मैंने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है , मेरा नाम सूची में क्यों नहीं है ?

    हम आप को बता दे की आवेदन करने के कुछ समय के बाद ही नाम सूची में अपडेट किया जाता है।  विभाग के सम्बंधित अधिकारी नए स्वीकृत राशन कार्ड आवेदकों के नाम जोड़ते रहते हैं।  आपसे आग्रह है के ऐसी स्तिथि में थोड़ा इंतज़ार करें।

    यूपी राशन कार्ड सूची से सम्बंधित कोई भी शिकायत कहाँ दर्ज करें ?

    किसी भी शिकायत की स्तिथि में टोल फ्री नंबर 1967 या 18001800150 डायल करें !

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    Vinay Kumar: