चालान / ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अभिभावक होंगे दोषी
• शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रु का जुर्माना
• एंबुलेंस को रास्ता न देने पर एक हजार का जुर्माना
• नाबालिग से दुर्घटना होने पर अभिभावक/मालिक को दोषी माना जाएगा
1 सितंबर से देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया । केंद्र सरकार ने 30 साल पुराने मोटर व्हीकल कानून को बदलते हुए उसे काफी सख्त बना दिया है। नए कानूनों के तहत किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा, और साथ ही उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। केंद्र सरकार का कहना है की नए कानून से परिवहन कार्यालय में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। नए कानून में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1 हजार रु के अलावा 3 महीने तक लायसेंस निलंबन हो जाएगा, तो वहीं बिना बीमा वाला वाहन चलाने पर 2 हजार रु का जुर्माना लगेगा। ओवरस्पीडिंग पर 1 से 2 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग से दुर्घटना होने पर उसके अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा, साथ ही उन पर 25 हजार रु का जुर्माना और 3 साल की सजा और वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।
धारा पुराना जुर्माना (रुपए) संशोधित जुर्माना (रुपए)
177 सामान्य 100 500
नया 177A यातायात कानून उल्लंघन के नियम 100 500
178 बिना टिकट यात्रा करना 200 500
179 ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानना 500 2000
180 बिना लायसेंस के वाहन का अनधिकृत इस्तेमाल 1000 5000
181 बिना लायसेंस के वाहन चलाना 500 5000
182 अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाना 500 10,000
183 ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 400 1000 (LMV के लिए)
2000 (MPV के लिए)
184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1000 5000 तक
185 शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 10,000
189 स्पीडिंग/रेसिंग 500 5000
192A बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 5000 तक 10,000 तक
193 लायसेंस नियमों को तोड़ने पर नया 25,000 से 1 लाख रु तक
194 ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रु और प्रति टन 1000 रु अतिरिक्त 20,000 रु और प्रति टन 2000 रु अतिरिक्त
194A ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर
194B सीट बेल्ट नहीं लगा होने पर 100 1000
194C दोपहिया वाहन में ओवरलोडिंग होने पर 100 2000 रु, साथ ही 3 महीने के लिए लायसेंस निरस्त
194D हेलमेट नहीं लगाने पर 100 1000 रु और 3 महीने के लिए लायसेंस निरस्त
194E एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर नया 10,000 रुपए
196 बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 1000 2000
199 नाबालिगों के अपराध के मामले में नया अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की
जेल के साथ 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान, नाबालिग
पर जुवेलाइन एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का
रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जाएगा
206 अधिकारियों को मिले अधिकार धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लायसेंस सस्पेंड करने का अधिकार
210B अधिकारियों को उकसाने के मकसद किया जाने वाला अपराध संबंधित धारा के तहत लगने वाले जुर्माने से दोगुना जुर्माना