प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAYG) क्या है ?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) केंद्र सरकार की एक आवास योजना है जिसमे सरकार ने लक्ष बनाया है वो वर्ष 2022 देश के सभी ग्रामीण और गरीब जनता को आवास प्रदान करेगी। यह एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 25 वर्ग मीटर का पक्का घर प्रदान करना है जिसमे योजना के लाभार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। कुछ राज्य सरकारें भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि खरीदने की योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। मकान को सामाजिक-सांस्कृतिक और भू-जलवायु कारकों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए है।
ईमेल और फ़ोन के जरिये जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरे और सम्पर्क करे
- इस योजना के तहत लाभार्थी, वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण ले सकते हैं।
- ब्याज सब्सिडी 3% है
- सब्सिडी के लिए अधिकतम मूल राशि 2 लाख रुपये है।
- ईएमआई देय के लिए अधिकतम सब्सिडी की अधिकतम राशि रु 33,359 है।
- इकाई की लागत 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सादे क्षेत्रों में साझा की जाएगी, अर्थात, प्रत्येक इकाई के लिए रु। 20.20 लाख की सहायता।
- हिमालयी राज्यों, उत्तरपूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश (UT) में, अनुपात 90:10 है और प्रत्येक इकाई के लिए रु।
- केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र लद्दाख सहित 100% वित्तपोषण।
- लाभार्थियों को MGNREGS से अकुशल श्रम का रु .90.95 प्रतिदिन दिया जाता है।
- लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के मापदंडों का उपयोग करके और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है।
- MGNREGS या अन्य योजनाओं के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत 12,000 रुपये तक के शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता।
- भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे बैंक खातों या डाकघर खातों से किए जाते हैं जो आधार से जुड़े होते हैं।
- गृहस्थ परिवार
- जिन घरों में शून्य, एक या दो कमरे होते हैं, जिनमें कच्ची दीवार और कच्ची छत होती है।
- 25 वर्ष से अधिक आयु वाले साक्षर वयस्क बिना परिवार वाले।
- 16 से 59 वर्ष की आयु के वयस्क पुरुष सदस्य के बिना घर।
- 16 और 59 वर्ष की आयु के बीच किसी भी वयस्क सदस्य के बिना घर।
- बिना सक्षम सदस्यों वाले और अक्षम सदस्य वाले घर।
- भूमिहीन परिवार जो आकस्मिक श्रम से आय प्राप्त करते हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, और अल्पसंख्यक।
क्या है PMAYG आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज ?
ये कुछ दस्तावेज या विवरण पीएमएवाईजी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक हैं:
- आधार संख्या
- लाभार्थी की ओर से आधार का उपयोग करने के लिए सहमति पत्र
- मनरेगा-पंजीकृत लाभार्थी जॉब कार्ड संख्या
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) लाभार्थी की संख्या
- बैंक खाता विवरण
- कैसे लागू करें / रजिस्टर करें / PMAYG लाभार्थी जोड़ें
PMAY में सब्सिडी पाने के लिए कैसे आवेदन करें ?
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए आसान प्रक्रिया शुरू की है। आप एक फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में दो पेज हैं। इसमें आपको अपने बारे में सभी जानकारी देनी है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि हर पेज में आपको क्या जानकारी देनी है।
पहला पेज: पहले पेज पर आवेदक को आधार नंबर के बारे में बताना है। एक बार आधार वेरीफाई हो जाने के बाद आप अगले पेज पर जा सकते हैं। सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार को जरूरी इसलिए बना दिया है, जिससे लोग इस सुविधा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकें।
दूसरा पेज: दूसरे पेज पर आवेदक को अपने बारे में जानकारी देनी है। इसमें आपको निवास का राज्य, परिवार के मुखिया का नाम, मौजूदा पता और इस तरह की बाकी जानकारी देनी है।
अगर आप भी PMAY का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी है।
अब हम आपको इसके लिए हर कदम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें. आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं. http://pmaymis.gov.in/
2. अगर आप LIG, MIG या EWS कैटेगरी में आते हैं तो अन्य 3 कंपोनेंट पर क्लिक करें.
3. यहां पहले कॉलम में आधार नंबर डालें. दूसरे कॉलम में आधार में लिखा अपना नाम डालें.
4. अगर आपका आधार नंबर और उसमें लिखा नाम सही हुआ तो यह पेज खुलेगा.
5. इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपको पूरी व्यक्तिगत जानकारी, पता, परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी देनी है. इसके साथ ही नीचे एक बॉक्स बना है जिस पर आपको क्लिक करना है.
6. एक बार सभी जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद आपको यहां कैप्चा कोड डालना पड़ेगा. इसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट करें.