वाराणसी हाई प्रोफाइल सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव (Tej Bahadur yadav) का नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई को तैयार हो गया है. नामांकन रद्द होने के खिलाफ तेज बहादुर यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) से इस याचिका पर अपना रुख बताने को कहा है इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि तेजबहादुर की शिकायत के समुचित बिंदुओं पर गौर कर कल जवाब दें.
हम आप को बता दें, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोंकने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव (Tej Bahadur Yadav) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख कर वाराणसी से उनका नामांकन पत्र खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करने की मंशा से उनका नामांकन पत्र रद्द किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने 1 मई को तेज बहादुर यादव का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था. तेज बहादुर यादव (Tej Bahadur Yadav News) वाराणसी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी (SP) के टिकट पर चुनाव मैदान में थे. यादव ने जवानों को खराब खाना दिए जाने संबंधी एक वीडियो इंटरनेट पर डाला था, इसके बाद 2017 में उन्हें सीमा बर्खास्त कर दिया गया था.
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इतना ही नहीं हम आप को बता दे की निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यादव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि (आरपी) अधिनियम के तहत उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र देना आवश्यक था कि उन्हें ‘भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त’ नहीं किया गया है.’ तेज बहादुर यादव ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को खारिज किया जाए तथा शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता को हाई प्रोफाइल वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति दे, जहां 19 मई को मतदान होना है.
सुप्रीम कोर्ट को दिए याचिका में आयोग के फैसले को भेदभावपूर्ण और अतार्किक बताते हुए इसे रद्द किये जाने की मांग की गई है. सपा ने शुरुआत में मोदी के खिलाफ शालिनी यादव को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उसने प्रत्याशी बदलकर, बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर को वाराणसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था. चुनाव आयोग ने 1 मई को यादव का नामांकन रद्द कर दिया था. वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी (आरओ) ने यादव द्वारा दाखिल नामांकन के दो सेटों में विसंगति को लेकर नोटिस जारी किया था.