पटाखे जलाने पर हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को जारी रखते हुए इस बार भी दिवाली और गुरु पर्व पर शाम रात आठ से लेकर 10 बजे के बीच इन दो घंटों में पटाखे चलाए जाने का आदेश दिया है। हम आप को बता दे की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व जस्टिस राजीव शर्मा पर आधारित बैंच ने मंगलवार को अपने दो साल पहले लिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल रात आठ से 10 बजे के बीच ही पटाखे और आतिशबाजी चलाने का समय निर्धारित कर चुका है।
हम आप को बता दे की इस वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत दिवाली वाले दिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन्ही दो घंटों के बीच ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा कि गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने जो समय तय किया है, उसी समय के बीच ही इस वर्ष दिवाली की रात पटाखे चलाने की इजाजत होगी। दिवाली से पहले और उसके बाद पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
इतना हो नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर पटाखे चलाने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक मंजूरी दी।